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सैंटियागो मार्टिन, परिवार ने ईडी द्वारा संपत्तियों की कुर्की को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलागा वेट्री कज़गम (टीवीके) के मंत्री आधव अर्जुन की पत्नी, उनके ससुर और लॉटरी संचालक सैंटियागो मार्टिन, उनकी सास और मार्टिन परिवार से जुड़ी या संचालित कई संस्थाओं द्वारा दायर 39 अपीलों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें अधिक मूल्य की संपत्तियों की कुर्की को चुनौती दी गई थी। ₹मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 900 करोड़ रु.

अपीलों के समूह में मार्टिन परिवार से जुड़ी कई कंपनियों और फर्मों द्वारा दायर की गई अपीलें भी शामिल हैं। (छवि चेन्नई पर्यटन वेबसाइट से ली गई है)
अपीलों के समूह में मार्टिन परिवार से जुड़ी कई कंपनियों और फर्मों द्वारा दायर की गई अपीलें भी शामिल हैं। (छवि चेन्नई पर्यटन वेबसाइट से ली गई है)

मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन रमेश को अपीलों पर नोटिस स्वीकार करने और कुर्की की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाले अंतरिम आवेदनों को स्वीकार करने का निर्देश दिया।

सैंटियागो मार्टिन, उनकी पत्नी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) विधायक लीमा रोज़ और उनकी बेटी द्वारा दायर अपील में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 30 मई, 2025 को पारित अपीलीय न्यायाधिकरण के एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने ईडी के 9 जून, 2023 के अनंतिम कुर्की आदेश को बरकरार रखा था और कुर्की की पुष्टि करने वाले पहले के निर्णायक प्राधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

अपीलों के समूह में मार्टिन परिवार से जुड़ी कई कंपनियों और फर्मों द्वारा दायर की गई अपीलें भी शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लैपटॉप, मोबाइल डेटा कॉपी करने से रोका

ईडी ने पहली बार मार्टिन और अन्य के खिलाफ 2014 में कथित नुकसान के संबंध में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। ₹सिक्किम सरकार को 910.29 करोड़।

ईडी के अनुसार, यह नुकसान केरल में लॉटरी टिकटों की बिक्री में कथित हेरफेर या पुरस्कार विजेता टिकटों की महंगाई के कारण हुआ। 2016 और 2023 के बीच, ईडी ने संपत्तियों को कवर करते हुए छह अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए ₹910.29 करोड़, जिसे उसने अपराध की आय बताया। नवंबर 2023 में, निर्णायक प्राधिकारी ने संपत्ति की कीमत से संबंधित एजेंसी के नवीनतम कुर्की आदेश की पुष्टि की ₹456.84 करोड़। बाद में अपीलीय न्यायाधिकरण ने उस आदेश की चुनौतियों को खारिज कर दिया।

अपील में, मार्टिन और अन्य ने तर्क दिया है कि ईडी का मामला शुरू में इस आरोप पर आधारित था कि एक साझेदारी फर्म जिसमें मार्टिन और उनके सह-आरोपी एन जयमुरुगन भागीदार थे, ने गैरकानूनी लाभ कमाया। ₹पुरस्कार विजेता लॉटरी टिकट के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके 910.29 करोड़ रु. ईडी यह भी दावा किया गया था कि मार्टिन के पास फर्म में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी जबकि जयमुरुगन के पास शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, और अपराध की कथित आय उनके बीच उस अनुपात में विभाजित थी।

अपील में दावा किया गया है कि कई वर्षों तक उस आधार पर संपत्ति कुर्क करने के बाद, ईडी ने 2023 में अपनी स्थिति बदल दी और दावा किया कि मार्टिन परिवार के स्वामित्व या संचालित फ्यूचर गेमिंग और संबंधित संस्थाओं ने अपराध की पूरी आय उत्पन्न की। ईडी ने अतिरिक्त मूल्य की संपत्तियों की नई कुर्की को सही ठहराने के लिए इस तरह के सिद्धांत का इस्तेमाल किया ₹अपील में दावा किया गया है कि 456.84 करोड़ रु.

मार्टिन और अन्य ने अपनी अपील में यह भी तर्क दिया है कि वर्तमान में, कोई भी जीवित विधेय अपराध मौजूद नहीं है क्योंकि लॉटरी (विनियमन) अधिनियम के तहत कार्यवाही सिक्किम राज्य की शिकायत के बिना जारी नहीं रह सकती है। उन्होंने सह-अभियुक्त से जुड़ी कार्यवाही में अदालत के निष्कर्षों का हवाला दिया है, जहां सिक्किम सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है।

मार्टिन ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि ईडी ने उन आरोपों की जांच करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है जो इसमें शामिल नहीं हैं सीबीआई आरोप-पत्र, उसे प्रभावी जिरह से वंचित कर दिया और कुर्की की पुष्टि सुनिश्चित करते समय एक विरोधाभासी और अपूर्ण तथ्यात्मक रिकॉर्ड पर भरोसा किया।

उच्च न्यायालय इस साल जुलाई में अपीलों पर आगे सुनवाई करेगा।

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Dainik Dinmaan
Author: Dainik Dinmaan

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